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कोरबा न्यूज़

विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

कोरबा :-  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा स्वरोजगार का प्रशिक्षण कर रहे मोटर ड्राइविंग के युवाओं को विधिक जानकारी दिये जाने के प्रयोजनार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन आरसेटी में किया गया।
वही मुख्य अतिथि माननीय सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि कोई भी आपसी झगड़े मारपीट का मामला कानून के दायरे में रहकर सुलझाए। इन सब मामलों को निपटाने के लिए शासन द्वारा अधिकारी नियुक्त किया जाता न्यायाधीश का कार्य मामले का निराकरण करना है। यह से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर जायेंगे तो आपको लोन की जरूरत पड़ेगी तो शासन बैंक की योजना का लाभ ले किसी बाहरी आदमी से सहयोग न ले। अपने खाता नंबर को लालच में आकर किसी को न दे कोई व्यक्ति बोलता है कि हम आपको हर महीने धनराशि देंगे तो इस चक्कर में मत आना कोई अनजान व्यक्ति अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए आपको पैसा देगा अगर बाद में इसकी इन्क्वायरी होती है तो किस-किस के खाते में पैसा गया है देखा जाएगा यह दस्तावेजी प्रूफ होने से आपके विरुद्ध कनूनी करवाई हो सकती है। ज्यादा गंभीर अपराध हुआ तो जेल भी जाना पड़ सकता है।
वाहन चलाते समय सभी दस्तावेज ओरिजिनल होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का बीमा गाड़ी का रजिस्टेशन पेपर सभी वैध होना चाहिए। इनमें से कुछ एक भी दस्तावेज की कमी होती है और दुर्घटना घटित होती है तो आप अगले पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने की जवाबदारी आपकी होगी। ये मुआवजा लाखो में होता है। श्रीमती गरिमा शर्मा प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा के द्वारा नि:शुल्क विधिक सेवा योजना की जानकारी देते हुए कहा गया कि विधिक सेवा के पात्र व्यक्ति को व्यवहार न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक फ्री में अधिवक्ता मिलता है। सचिव डिंपल के द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस adr भवन जिला न्यायालय में है। नि:शुल्क अधिवक्ता हेतु पैनल अधिवक्ता और क्रिमिनल केसेज में लीगल एड डिफेंस काउंसिल है। इन दोनों में अनुभवी अधिवक्ता के द्वारा मामले की पैरवी की जाती है। वही उक्त शिविर में गौतम जांगड़े एवं पर लीगल वालिंटियर गोपाल चंद्रा उपस्थित थे।