Skip to main content

Vande Chhattisgarh

Big Breaking News
कोरबा न्यूज़

शस्त्र लायसेंस निलंबित

कोरबा :-  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर निर्वाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने, आम शांति व्यवस्था कायम रखे जाने एवं लोक शांति की सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों के अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य समाप्ति तक के लिए आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ख) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया है। जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों को एतद् द्वारा इत्तिला दी गई है। वे तत्काल अपने शस्त्र अपने निकटतम थाने में उक्त अवधि अर्थात लोक सभा निर्वाचन 2024 की समाप्ति तक के लिए तत्काल प्रभाव से जमा कर देवें। यह आदेश जिले के अंदर कार्यरत मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, अन्य शासकीय सुरक्षा बल तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के लायसेंसधारी सुरक्षा गार्ड पर लागू नहीं होगा।