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विद्यार्थियों के परीक्षाओ के दृष्टिगत कोरबा जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 31 मई तक रहेगा प्रतिबंध


विद्यार्थियों के परीक्षाओ के दृष्टिगत कोरबा जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 31 मई तक रहेगा प्रतिबंध।

कलेक्टर  झा ने जारी किए आदेश।

कोरबा/ वन्दे छत्तीसगढ़. इन – स्कूली बच्चों एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परीक्षाओं के सुचारू संचालन एवं छात्र छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान ना हो, इसके लिए जिले में आज से 31 मई 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर  संजीव झा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन होगी।