महापौर को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए : हितानंद अग्रवाल
कोरबा :- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नगर पालिका निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद को जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में राहत देने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही इस विषय पर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। कोरबा नगर निगम नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने इस फैसले न्यायोचित बताया है। भाजपा पार्षद दल ने जिलाधीश अजित बसंत को एक ज्ञापन सौंप शीघ्र ही न्यायोचित कार्यवाही करने मांग की है।
विगत 2 दिन पूर्व प्रदेश के उपमुख्यमंत्री, कोरबा जिला प्रभारी मंत्री अरुण साव अल्प समय के लिए कोरबा प्रवास पर आये थे, जहां नगर निगम नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने उनसे भेंट कर कोरबा नगर निगम एवं महापौर के विषय मे विस्तृत चर्चा कर पूरी जानकारी से अवगत कराया था जिस पर साव ने शीघ्र न्यायोचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था।
नगर निगम नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि महापौर राजकिशोर प्रसाद को इस सीट पर बैठे रहने का अब कतई अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पर उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष नेआगे कहा कि कोरबा एसडीएम ने जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की रिपोर्ट पर महापौर के लिए जारी किए गए अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने राहत पाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने भी उन्हें किसी भी प्रकार से राहत देने से इंकार कर दिया है।
नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि महापौर के खिलाफ पुलिस को विधि-संगत कार्यवाही करनी चाहिए, धारा 420 के तहत उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर 4 साल तक उन्होंने जो भी नगर पालिका निगम से लाभ प्राप्त किया है, वह सब ब्याज सहित उनसे शासन को वसूलना चाहिए।